HNN/धर्मशाला
जिला काँगड़ा के धर्मशाला में उपभोक्ता आयोग की अदालत ने एडवांस में पैसे लेकर भी ग्राहक को घटिया गुणवत्ता वाले खिड़की और दरवाजे बेचने वाले फर्नीचर हाउस के मालिक से 32 हजार रुपए जुर्माना वसूला है। इसके अलावा फर्नीचर हाउस के मालिक को 9 फीसदी ब्याज के साथ शिकायतकर्ता को 70 हजार रुपए भी चुकाने होंगे। फर्नीचर हाउस के मालिक की पहचान पंकज वर्धन के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़ित सन्नी सिंह निवासी ठारू नगरोटा बगवां ने अपने घर में दूसरी मंजिल पर साउंडप्रूफ खिड़कियां और दरवाजे लगाने के लिए वैटा आर्किटेक्चर डोर विंडो सिस्टम नगरी के मालिक पंकज वर्धन से बात की। इसमें उन्हें कहा गया था कि खिड़कियों में डबल लेयर शीशे और दरवाजे भी लगाने हैं। 20 अप्रैल, 2023 को फर्नीचर हाउस के कर्मचारियों ने घर का निरीक्षण किया। 1200 वर्ग फीट काम के लिए उन्होंने 84 हजार रुपये लागत की बात कही।
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एडवांस पैसे मांगने पर 5 मई 2023 को सन्नी ने अपने भाई सागर के खाते से उनके खाते में 30 हजार रुपये आनलाइन ट्रांसफर कर दिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम शुरू नहीं किया। जिसके बाद 22 जून को उन्होंने दावा किया कि 5 जुलाई तक काम खत्म कर देंगे और थोड़े और पैसे मांगे तो सन्नी ने उन्हें 10 हजार रुपये दिए। इसके बाद जब काम किया तो घर में लगाए गए खिड़की और दरवाजे बहुत ही घटिया गुणवत्ता के थे।
फर्नीचर हाउस की ओर से जिस स्तर का काम करने की बात हुई थी, उसके बिल्कुल ही विपरीत कार्य हुआ था। इस पर सन्नी ने उन्हें दरवाजे और खिड़कियां निकालकर ले जाने को कहा तो फर्नीचर हाउस की ओर से वह भी नहीं किया गया। जिसके बाद सन्नी सिंह ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। न्यायालय ने दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्यों को प्रस्तुत किया गया।
जिसके बाद उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, सदस्य आरती सूद और नारायण ठाकुर की अदालत ने फर्नीचर हाउस एवं पंकज वर्धन को आदेश दिए हैं कि उन्हें सन्नी सिंह को नियमों के अनुसार 70 हजार रुपए 9 फीसदी ब्याज समेत देने होंगे। इसके अलावा 25 हजार रुपए मुआवजा और 7,500 रुपए न्यायालयी शुल्क भी देना होगा।
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