HNN/मंडी
जिला मंडी में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एक) की विशेष अदालत (दो) ने चरस तस्करी मामले के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास सहित दो लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो साल के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। दोषी की पहचान देश राज पुत्र कांशी राम निवासी धार (महोग) तहसील करसोग के रूप में हुई है।
हालांकि इसी मामले में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ धारा 29 के तहत अभियोग साबित न होने के कारण उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया गया है। मामला 23 मार्च 2021 का है जब करसोग पुलिस थाना प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार पुलिस की टीम सहित करसोग क्षेत्र में एक निजी वाहन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की टीम जब थरमी से महोग के कच्चे रास्ते पर जा रही थी तो सड़क की बाईं ओर तीन लोग बैठे हुए थे और उनके बीच एक बोरी रखी हुई थी।
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पुलिस को देखने पर इनमें से दो आरोपी ऊपर जंगल की ओर भाग गए, जबकि तीसरे आरोपी ने बोरी को उठाया और उन दोनों की ओर चलने लगा। पुलिस ने संदेह होने पर आरोपी देश राज को बाेरी सहित काबू कर लिया। पुलिस ने जब बोरी की तलशी ली तो इसमें से 9.692 किलोग्राम चरस बरामद हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया।
जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी सहित दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अदालत में अभियोग चलाया था। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मामले में 25 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक चानन सिंह ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में देशराज को दोष साबित होने पर 20 साल के कठोर कारावास और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में दो अन्य आरोपियों के खिलाफ अभियोग साबित न होने पर अदालत ने उन्हें बरी करने का फैसला सुनाया है।
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