चरस रखने के तीन आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा, जुर्माना भी लगाया

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HNN/ हमीरपुर 

चरस रखने के तीन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने तीनों आरोपियों को जहां 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है वहीं उन्हें एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

हमीरपुर एलडी कोर्ट न्यायाधीश विकास भारद्वाज की अदालत ने आरोपियों दत्ती राम पुत्र नरोटू राम, खेम सिंह पुत्र दीनू राम निवासी ग्राम देवगरा डाकघर भरैन तहसील भुंतर जिला कुल्लू और रवि हंस उर्फ ​​हनी पुत्र पवन कुमार निवासी होशियारपुर पंजाब को यह सजा सुनाई है।

मामला 1 जनवरी 2021 का है जब पुलिस ने मुंडखर गैंदा स्थान पर एक कार (HP 34 TC-2809) को जाँच के लिए रुकवाया। इस दौरान गाडी से 2.202 किलो ग्राम चरस बरामद हुई। लिहाज़ा टीम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 20, 29 के तहत मामला दर्ज किया।

जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया और 13 गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक आरोपी पर 1-1 लाख जुर्माना भी लगाया है।