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चरस रखने के दो दोषियों को 17-17 दिन की कैद

PARUL • 26 Oct 2024 • 1 Min Read

HNN/काँगड़ा

दो आरोपियों को 17-17 दिन की कैद की सजा सुनाई गई है, साथ ही उन पर जुर्माना भी लगाया गया है। यह सजा जवाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी शशिकांत की अदालत ने सुनाई है। आरोपियों के पास से 76 ग्राम चरस बरामद किया गया था।

आरोपियों की पहचान पठानकोट निवासी गणेश कुमार और राजकुमार के रूप में हुई है। उन्हें 9 अक्तूबर 2015 को भरमाड़ के पास से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने उनके पास से 76 ग्राम चरस बरामद किया था, जिसके बाद उन पर मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

आरोपियों को दोषी करार देते हुए अदालत ने उन्हें 17-17 दिन की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही उन पर नौ-नौ हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें पांच-पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।