HNN/ हमीरपुर
चिट्टा रखने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 50 हजार रूपए का जुर्माना अदा भी करना होगा। आरोपी अगर किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि दोषी मुकेश कुमार उर्फ भरोसा गांव कैहडरू तहसील एवं जिला हमीरपुर को यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन की अदालत ने सुनाई है। मामला 8 अक्तूबर 2018 का है। पुलिस जब कैहडरू के समीप नाकाबंदी पर मौजूद थी तो एक गाड़ी को जांच के लिए रुकवाया गया जोकि भागने का प्रयास करने लगा।
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लिहाजा पुलिस ने भी गाड़ी को कड़ी मशक्कत कर रुकवाया और चालक को काबू किया। इस दौरान जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो 11.94 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। लिहाजा पुलिस ने मुकेश कुमार को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ केस दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया। अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उसे चार साल के कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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