चेक बाउंस का आरोपी दोषी करार, 2 महीने की कैद व एक लाख रुपए..
HNN/ मंडी
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर 2 मंडी आभा चौहान की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी लोक पाल पुत्र कृष्ण चंद गांव ठोहा मंझयाली डाकघर रियूर तहसील सदर जिला मंडी को एक लाख रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश जारी किए हैं।
इसके साथ ही दोषी को 2 महीने का कारावास भी भुगतना होगा। पंजाब नेशनल बैंक की रिवालसर शाखा के प्रबंधक द्वारा अपने वकील महेश चोपड़ा के माध्यम से यह याचिका दायर की गई थी। इसके अनुसार, लोक पाल ने बैंक से हाउस लोन लिया था जिसे वह लौटा नहीं रहा था।
बैंक ने उसे कई बार लोन वापस करने को कहा तो उसने एक चेक बैंक को 76 हजार रुपए का 11 जुलाई 2013 को जारी किया, जोकि बाउंस हो गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने व सबूतों को देखते हुए आरोप को सही पाया। इस पर उसे 2 महीने की साधारण कैद व 1 लाख रुपए शिकायतकर्ता को अदा करने के आदेश दिए गए।