HNN/ मंडी
अदालत ने चेक बाउंस के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी देविंदर कुमार निवासी बाग डाकघर जाच्छ तहसील चच्योट को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 9 लाख रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला 2011 का है।
दोषी देविंदर कुमार ने शिकायतकर्ता को देनदारी चुकाने के लिए ढाई लाख रुपये का चेक जारी किया था जोकि बाउंस हो गया। जिसके बाद पैसा न मिलने और चेक बाउंस होने पर शिकायतकर्ता ने कोर्ट में केस दायर कर दिया। अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे एक साल की कैद और नौ लाख रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए।
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