HNN / ऊना
चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी को अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कोर्ट नंबर एक संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने सुनाई है। साथ ही उन्होंने दोषी को 2.65 लाख रुपए मुआवजा राशि शिकायतकर्ता को देने के आदेश भी जारी किए गए हैं। शिकायतकर्ता जुगल किशोर निवासी आर्य नगर ऊना ने आरोपी सुखदेव मनकोटिया के साथ वर्ष 2018 में जमीन की खरीद-फरोख्त का इकरारनामा किया था।
इसके लिए दो लाख रुपये बतौर पेशगी सुखदेव को दिए थे, लेकिन आरोपी इकरारनामा के मुताबिक जमीन की रजिस्ट्री कराने में नाकाम रहा। आरोपी ने वर्ष 2020 में शिकायतकर्ता को हुए नुक्सान की एवज में 2.30 लाख रुपये एक चेक जारी किया। शिकायतकर्ता ने जब चेक भुगतान के लिए बैंक में लगाया तो वह बाउंस हो गया।
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बाद में जब आरोपी को इसकी जानकारी दी गई तो उसने कोई जवाब नही दिया। जिसके चलते शिकायतकर्ता को मजबूरन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत मुकदमा न्यायालय में दर्ज करना पड़ा। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उपरोक्त सजा सुनाई।
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