HNN/ ऊना
चेक बाउंस मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 14 लाख रुपए हर्जाना देने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। एडीशनल चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-1 अम्ब निरंजन सिंह की अदालत ने आरोपी को यह सजा सुनाई है।
शिकायतकर्ता की ओर से मामले की पैरवी कर रहे वकील संदीप एस. चंदेल ने बताया कि शिकायतकर्ता मोहम्मद अशरफ पुत्र जान मोहम्मद निवासी अम्ब के साथ आरोपी व उसके भाई ने अपने हिस्से की जमीन, 2 दुकानें 10 लाख रुपए में बेचने बारे वर्ष 2014 में लिखित इकरारनामा किया था।
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इसके तहत शिकायतकर्ता ने 8 लाख रुपए उसे दे दिए लेकिन समय सीमा पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं की गई। गत 15-5-2016 को रजिस्ट्री न होने का कारण बताकर आरोपी ने शिकायतकर्ता को 8 लाख रुपए का चैक वापस दे दिया। जब उसने चैक को बैंक शाखा में भुगतान के लिए लगाया तो बैंक खाते में पर्याप्त बैलैंस न होने के कारण चैक बाउंस हो गया था।
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