HNN/ ऊना
कोर्ट नंबर एक की अदालत ने चेक बाउंस मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान न्यायाधीश संदीप सिंह सिहाग ने आरोपी को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसे 1 लाख 65 हजार रूपए जुर्माना अदा करने के आदेश भी दे दिए गए हैं।
अगर आरोपी किसी भी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें, मुकेश कुमार उर्फ मन्नू ने गाड़ी खरीदने के लिए हरजीत सिंह निवासी कोटला कलां से पैसे उधार लिए थे। बाद में आरोपी ने हरजीत सिंह को एक चेक दिया था जो कि 1 लाख 30 हजार का था।
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जब पीड़ित चेक लेकर बैंक में गया तो अकाउंट में बैलेंस न होने के कारण वह चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद मुकेश कुमार के खिलाफ मुकदमा कोर्ट में चला। कोर्ट ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे उक्त सजा सुनाई।
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