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चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 28 Feb 2024 • 1 Min Read

HNN/ऊना

जिला ऊना में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट नंबर-2 अंब विशाल तिवारी की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को दो साल के कारावास सहित 1.40 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई है।

बता दें अशोक कुमार ने साल 2018 में पाल ज्वेलर्स गगरेट के मालिक अविनाश कुमार से 70,000 रुपये के गहने खरीदे थे। इसकी एवज में अशोक कुमार ने 70,000 रुपये का चेक पाल ज्वेलर्स गगरेट के नाम पर अविनाश कुमार को दिया था।

लेकिन जब उसने उक्त चेक को भुगतान के लिए बैंक में लगाया, तो अशोक कुमार के बैंक खाते में पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। जिसके बाद अविनाश कुमार ने अपने वकील के माध्यम से दोषी को एक कानूनी नोटिस जारी किया तथा साल 2018 में अदालत में केस दायर किया।

अदालत में मामले की पैरवी अधिवक्ता संदीप एस चंदेल ने की। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अशोक कुमार को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।