चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/हमीरपुर
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हमीरपुर की अदालत ने चेक बाउंस मामले में दोषी को छह माह के कारावास सहित जुर्माना की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान सिकंदर सोनी निवासी भरेड़ी तहसील बड़सर के रूप में हुई है। बता दें साल 2014 में सिकंदर सोनी ने चंद्रशेखर पुत्र हरनाम दास से 80,000 रुपये उधार लिए थे।
जिसके बाद उसने उधार ली गई रकम को उसने चार महीने में लौटने का वायदा किया था। लेकिन बार-बार पैसे मांगने पर उसने चंद्रशेखर को पैसे नहीं लौटाए। लेकिन अंत में आरोपी ने उन्हें चेक दिया। जब चंद्रशेखर ने वह चेक बैंक में लगाया तो पर्याप्त राशि न होने के कारण चेक बाउंस हो गया।
जिसके बाद चंद्रशेखर ने न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष अपना दावा प्रस्तुत किया गया। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी सिकंदर सोनी दोषी करार दिया गया और छह महीने की सजा सहित 1,60,000 मुआवजे के रूप में देने के आदेश दिए।