पौंग बांध विस्थापित परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक लाख रुपये तक सहायता
पौंग बांध विस्थापित परिवारों के पात्र बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास, राजा का तालाब कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि पौंग बांध विस्थापित विकास एजेंसी फंड कमेटी के निर्णय के अनुसार सरकारी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश शुल्क और ट्यूशन शुल्क के लिए पौड़ा निधि से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
धर्मशाला
कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि यह सहायता 10वीं या 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक प्रशिक्षण, पेशेवर पाठ्यक्रम या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने वाले पात्र विद्यार्थियों को मिलेगी। निर्धारित मापदंड पूरे करने वाले विद्यार्थी को प्रवेश और शिक्षण शुल्क के लिए अधिकतम एक लाख रुपये तक दिए जा सकेंगे। सहायता पाने के लिए आवेदक का पौंग बांध विस्थापित परिवार से संबंधित होना अनिवार्य है और इसके प्रमाण के रूप में मुआवजा प्रमाण पत्र देना होगा।
आय सीमा और आवश्यक दस्तावेज
आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय कल्याण विभाग की विभिन्न जनकल्याण योजनाओं के लिए निर्धारित सीमा के अनुसार 50 हजार रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ सरकारी शिक्षण संस्थान में प्रवेश का प्रमाण पत्र और संस्थान के मुखिया की ओर से जारी प्रवेश शुल्क तथा शिक्षण शुल्क का प्रमाण पत्र भी देना अनिवार्य किया गया है।
यदि कोई विद्यार्थी पाठ्यक्रम बीच में छोड़ देता है या अनुत्तीर्ण होकर पाठ्यक्रम से बाहर हो जाता है तो उसे दी गई सहायता राशि वापस करनी होगी। इसके लिए निर्धारित प्रपत्र पर तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र और जमानत बंधपत्र भी आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा। पात्र विद्यार्थी और उनके अभिभावक अधिक जानकारी के लिए संबंधित उपमंडलाधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। निर्धारित आवेदन प्रपत्र जिला कांगड़ा की आधिकारिक वेबसाइट hpkangra.nic.in पर उपलब्ध है।