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ज़िला में मतदान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

PRIYANKA THAKUR • 11 Nov 2022 • 1 Min Read

HNN / सोलन

ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सोलन कृतिका कुल्हारी ने ज़िले के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों, स्वतन्त्र उम्मीदवारों तथा आमजन से आग्रह किया है कि वे 12 नवम्बर, 2022 को आयोजित होने वाले मतदान में भारत के निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

उन्होंने कहा कि 12 नवंबर, 2022 सांय 05.00 बजे तक या मतदान बंद होने तक राजनीतिक पदाधिकारियों, पार्टी कार्यकर्ता, जुलूस-कार्यकर्ताओं आदि की उपस्थिति पर प्रतिबंध रहेगा। उपायुक्त ने कहा मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में तथा मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस फोन इत्यादि ले जाने तथा प्रयोग करने पर पाबंदी रहेगी।

ये निर्देश प्राधिकृत निर्वाचन कर्मियों तथा पुलिस कर्मियों पर लागू नहीं होंगे। किसी भी राजनीतिक दल का बूथ मतदान केन्द्र के 200 मीटर के दायरे में स्थापित नहीं किया जा सकेगा। मतदान केन्द्र के भीतर मतदान के समय मतदाता के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकता।