HNN/ बिलासपुर
जिला बिलासपुर प्रशासन ने बरसात के मौसम के दौरान भूस्खलन, चट्टानों के गिरने और उससे होने वाले बड़े पैमाने पर नुकसान की विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आपदा प्रबंधन 2005 के तहत 34 आदेश जारी कर रोक लगा दी है।
यहां पर आबिद हुसैन सादिक, जिला मजिस्ट्रेट, सह अध्यक्ष डीडीएम ने आदेश दिया कि बिलासपुर के अधिकार क्षेत्र में अनियमित पहाड़ की कटाई, अनियोजित निर्माण कार्य और घरों, सड़कों, पुलों से सटे अनधिकृत कटाई व खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के निर्देश।
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उन्होंने कहा कि इस अवधि के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति इसमें संलिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने तत्काल प्रभाव से इन आदेशों को लागू करने के आदेश दिए जो 15 सितंबर 2024 तक तक लागू रहेगा।
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