जिला में 21 स्थानों पर खुलेंगी उचित मूल्य की दुकानें, इस दिन तक करें आवेदन…..

Apply-for-fair-price-shop-a.jpg

HNN/कांगड़ा

जिला कांगड़ा में 21 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानों के लिए विभाग द्वारा 15 फरवरी, 2024 ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह जानकारी जिला नियंत्रक, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले पुरुषोत्तम सिंह द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा के विभिन्न विकास में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं। जिसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2024 निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि रैत की ग्राम पंचायत कनोल के वार्ड 2, कनोल के गांव लाहड़ी के वार्ड 6 और मैटी के गांव बंगरेड़ वार्ड 3, देहरा के लगडू के वार्ड 5, देहरा के हनुमान चौक वार्ड 2 और पुखरू के गांव दोधरू वार्ड 1 में डिपो खोल जाएंगे। इसके अलावा परागपुर की ग्राम पंचायत कोलापुर के गांव जटोली और कस्बा जागीर, बैजनाथ की ग्राम पंचायत मझोटी के गांव मेहला-दान पत्थर के वार्ड 5, लंबागांव की ग्राम पंचायत तलवाड़ के गांव रक्कड़ रायपुर, सुलह की ग्राम पंचायत सुलह के गांव मझाकड़ा वार्ड 5, नगरोटा बगवां की ग्राम पंचायत उपरली मझेटली वार्ड 3 और इंदौरा की ग्राम पंचायत सिरत के वार्ड 3 में उचित मूल्य की दुकानें आवंटित की जानी हैं।

साथ ही विकास खंड नगरोटा सूरियां की ग्राम पंचायत जरोट के वार्ड 6, कांगड़ा की ग्राम पंचायत सहौड़ा के गांव पैहग के वार्ड 5, झिकली इच्छी के गांव मंगरेहड़ वार्ड 8 और अनसोली के वार्ड 3 और नूरपुर की ग्राम पंचायत मिंजग्रा के गांव भोल ठाकरा के वार्ड 4, खज्जन के वार्ड 4, नागनी के वार्ड 1 और भड़वार के वार्ड 3 में दुकानें खुलेंगी। उन्होंने बताया कि आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र पर वांछित दस्तावेजों सहित पर 15 फरवरी, 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन-पत्र केवल ऑनलाइन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे और कोई भी आवेदन या कार्यालय में प्राप्त नहीं किए जाएंगे।

आवेदन करते समय मांगे गए दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित योग्य) प्रतियां ही अपलोड करें। उन्होंने बताया कि आवेदन के साथ सहकारी सभा, महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह इत्यादि का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं वित्तीय प्रमाण, शिक्षित बेरोजगार प्रमाण पत्र, दसवीं का प्रमाण पत्र, उच्च शिक्षा का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो), एसटी का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो)। उन्होंने बताया कि जिस वार्ड में दुकान खेली जानी है उसी वार्ड के निवासी होने का प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) अवश्य लगाएं।