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दिल्ली हाईकोर्ट: जेल में बंद नेताओं को प्रचार की अनुमति देने की याचिका खारिज

PARUL • 1 May 2024 • 1 Min Read

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल में बंद राजनेताओं को चुनाव प्रचार करने की इजाजत देने और राष्ट्रीय चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने इस याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए। अगर ऐसा किया जाता है, तो सभी खूंखार अपराधी राजनीतिक दल बनाएंगे।

दाऊद इब्राहिम चुनाव लड़ेगा और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रचार करेगा। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जुनि की चेतावनी भी दी। कोर्ट ने कहा कि यह मौलिक सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ है।