HNN/ मंडी
मंडी स्थित विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) की अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी सरकाघाट निवासी 20 वर्षीय अजय कुमार को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 3 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि अजय कुमार ने पीड़िता को मिलने के लिए मंडी बुलाया था और यहाँ उसके साथ दुष्कर्म किया।
बाद में जब पीड़िता की तबीयत खराब हुई तो परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर पता चला कि वह 4 महीने की गर्भवती है। जिसके बाद परिजनों ने बेटी से पूछताछ की तो पता चला कि उसके साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया है। लिहाजा परिजन तुरंत पुलिस थाना सरकाघाट पहुंचे और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। परिजनों की शिकायत के आधार पर 6 जुलाई 2022 को मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया गया।
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अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे IPC की धारा 376 (3) के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 50,000 रुपए जुर्माना लगाया। पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 250,000 रुपए का जुर्माना लगाया।
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