देश में जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण, 10 फीसदी रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर
सुप्रीम कोर्ट ने दाखिले और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला आज सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण को बरकरार रखा है।
मामले की सुनवाई करते हुए पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में 3-2 के अंतर से अपना फैसला सुनाया। दरअसल, ईडब्ल्यूएस कोटे की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस मामले में कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने 27 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने पांच अगस्त, 2020 को इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण पर अपनी मुहर लगा दी है।