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नशीली दवाओं के साथ पकड़े दोषी को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 8 May 2024 • 1 Min Read

HNN/शिमला

न्यायधीश जसवंत सिंह ठाकुर की विशेष अदालत (वन) शिमला ने नशीली दवाओं के साथ पकड़े गए आरोपी को 4 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।

मामले की पैरवी जिला न्यायवादी (वन) शिमला कपिल मोहन गौतम ने की। उन्होंने बतया कि 1 मार्च, 2019 को पुलिस की एक टीम बालूगंज में गश्त पर निकली थी। इस दौरान तड़के करीब 4.40 बजे जब टीम पैंट लैंड के पास पहुंची तो यहां पर अमित कुमार (29) पुत्र स्वर्गीय रमेश चंद्र निवासी मिलिट्री बैरक नंबर-2 सैट नंबर-6 बालूगंज शिमला आया, जिसने अपने दाहिने हाथ में एक कैरी बैग पकड़ा हुआ था।

पुलिस ने उसे रोककर जब बैग की तलाशी ली तो इसके भीतर एक पॉलीथीन का लिफाफा मिला, जिसमें नशीली दवाओं के 16 पत्ते पाए गए। बालूगंज पुलिस थाना ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू की और जांच पूरी होने के बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में 13 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।