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नशे के खिलाफ पुलिस और संबंधित विभाग करें सख्त कार्यवाही- उपायुक्त

SAPNA THAKUR | 30 दिसंबर 2022 at 6:15 pm

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HNN/ नाहन

उपायुक्त सिरमौर आर.के. गौतम ने कहा कि नशीले पदार्थों के सेवन और अवैध विक्रय को रोकने के लिए पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी तथा अन्य अधिकृत विभाग त्वरित रूप से संयुक्त कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के कारण समाज में कई बुराइयां फैल रही हैं, युवाओं में नशावृति के प्रति बढ़ता आकर्षण, समाज और राष्ट्र के लिए अत्यंत घातक है जिसे हमें हर हाल में नियंत्रित करना चाहिए।

उपायुक्त आज शुक्रवार को नाहन में हिमाचल प्रदेश राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा आयोजित आबकारी अधिनियम तथा एनडीपीएस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उपायुक्त ने कहा कि सभी अधिकृत अधिकारी संयुक्त रूप से नशे को रोकने के लिए संयुक्त निरीक्षण और रेड़ करें ताकि दोषियों को पकड़ा जा सके। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के तहत अधिकृत अधिकारियों को जनहित ज्वाईंट रेड कंडक्ट के लिए कहा ताकि दोषियों को पकड़ कर सजा दिलाई जा सके।

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उन्होंने नशीली दवाइयों की गैर कानूनी सप्लाई को रोकने के लिए एक टोल फ्री हेल्प लाइन नम्बर शुरू करने के लिए विभाग को कहा। इसके अलावा 112 नम्बर पर भी इसकी सूचना दी जा सकती है। उपायुक्त ने जिला में भांग की खेती को नष्ट करने के लिए अधिकारियों को संयुक्त रूप से कार्यवाही करने के लिए कहा। पुलिस विभाग द्वारा बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 में एक्साइज एक्ट के तहत 81 मामलों में 14.511 कि.ग्राम चरस, 499.7 ग्राम अफीम, 36.117 कोलोग्राम चुरा पोस्त, 213.391 ग्राम हेरोइन, 11.419 कोलोग्राम गांजा, 7138 कैप्सूल, 1545 टेबलेट, 160 सिरप जब्त किए गए हैं और अरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है।

इसी प्रकार एनडीपीएस एक्ट के तहत 173 मामलों में 1232.85 लिटर अवैध शराब, देशी शराब की 3305 बोतले, 2123 बोतल अंग्रजी शराब (आईएमएफए) 778 बोतल बीयर तथा 4 लिटर अवैध लाहण को जब्त किया गया। राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त सिरमौर हिमांशु पंवार ने बैठक में एक्साइज एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने इन दोनों एक्ट के तहत अधिकृत अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही और एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों के बारें में भी विस्तार से बताया।

उन्होंने उपस्थित एसडीएम, पुलिस, और अन्य अधिकृत विभाग के अधिकारियों से आपसी समन्वय के माध्यम से एक्साइज एक्ट और एनडीपीएस एक्ट पर संयुक्त रूप से कार्य करने का आह्वान भी किया।

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