HNN/शिमला
राजधानी शिमला में विशेष न्यायाधीश अमित मंडल की अदालत ने नाबालिक से दुष्कर्म मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायाधीश ने पीड़िता को 2 लाख रुपए मुआवजा अदा करने की सिफारिश भी की है। दोषी की पहचान रमेश खत्री के रूप में हुई है।
बता दें कि मामला 11 मई 2020 का है जब पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी 12 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान दोषी पड़ोसी उसकी बेटी को अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस थाना जुब्बल ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। अदालत में मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संगीता जस्ता मिश्रा ने की उन्होंने बताया कि अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास सहित 25000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
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