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नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म के दोषी को 22 वर्ष का कठोर कारावास

PARUL • 28 Apr 2024 • 1 Min Read

HNN/कांगड़ा

जिला कांगड़ा में फास्ट ट्रैक पोक्सो में अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश धर्मशाला अनिल कुमार की अदालत अपनी ही नाबालिग भतीजी से दुष्कर्म करने और उसे गर्भवती करने के दोषी ताया को 22 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है तथा जुर्माना अदा न करने पर 3 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

इस केस में अदालत ने पीड़िता को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत 5 लाख रुपए मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। मामले की पैरवी विशेष अतिरिक्त जिला न्यायवादी राजरानी ने की। उन्होंने बताया कि 28 जनवरी, 2022 को पुलिस थाना नगरोटा बगवां में इस बाबत पीड़िता की माता ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि पीड़िता अपनी दादी व ताया के पास रहती थी क्योंकि दादा का देहांत होने के बाद दादी बीमार रहती थी।

पीड़िता की अचानक तबीयत खराब होने पर जब इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया तो पता चला कि वह 2 महीने की गर्भवती है। इसके बाद मां ने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि उसका ताया लगभग एक साल से उसके साथ गलत काम कर रहा था, साथ ही धमकी देता था कि यदि उसने किसी को इस बारे कुछ बताया तो उसे जान से मार देगा।

अभियोजन पक्ष की ओर से मामले में 29 गवाहों को पेश किया गया। गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को उक्त सजा सुनाई है।