नाबालिग से छेड़छाड़ मामले में दोषी को 3 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ऊना
जिला ऊना में विशेष न्यायाधीश ऊना भुवनेश अवस्थी की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को तीन साल का कठोर कारावास सहित 30 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अदालत में कहा गया है कि यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बता दें कि मामला मार्च 2019 का है। जब बंगाणा क्षेत्र के एक गांव में 13 वर्षीय नाबालिग लड़की अपनी दुकान पर मौजूद थी। इस दौरान आरोपी व्यक्ति उसकी दुकान में आया और उसने कोल्ड ड्रिंक मांगी। जब नाबालिग उसे सामान दे रही थी तो व्यक्ति ने मौका पाकर उसके साथ अश्लील हरकतें करना शुरु कर दिया। लड़की ने तुरंत अपनी बहन को इस बारे में बताया। उसकी बहन ने सारी बात अपनी चाची को बताई।
जिसके बाद दोनों ने दुकान पर पहुंचकर नाबालिग को व्यक्ति के चंगुल से छुड़ाया। इसके बाद पीड़िता की चाची ने पुलिस को शिकायत दी। वहीं अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान आठ गवाहों को पेश किया गया। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी दिया और पोक्सो एक्ट के तहत तीन साल कठोर कारावास जुर्माना और 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।
जुर्माना न देने की स्थिति में तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं आईपीसी के सेक्शन-354 के तहत आरोपी को दो साल का कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। जुर्माना न देने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।