HNN/ शिमला
नाबालिग लड़की से दुराचार के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। इस दौरान अदालत ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे 20 हजार रुपए का जुर्माना भी अदा करना होगा। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय पोक्सो कोर्ट किन्नौर स्थित रामपुर की अदालत ने आरोपी को उक्त सजा सुनाई है। मामला 7 अक्टूबर 2021 का है जब आरोपी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया।
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group
बाद में जब पुलिस और परिजनों ने नाबालिग की तलाश की तो उसे गांव भगावट से बरामद कर लिया गया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किए गए। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया और उसे 20 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
📢 लेटेस्ट न्यूज़
हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें
ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!
Join WhatsApp Group