नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष का कारावास
HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में जिला व सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 10 वर्ष के कारावास सहित 5000 रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी राजरानी ने की है।
उन्होंने बताया कि वर्ष दिसम्बर 2020 में पुलिस स्टेशन खुंडियां में नाबालिग के पिता ने शिकायत दर्ज करवाई थी। नाबालिग के पिता ने बताया कि शाम करीब 7 बजे पीड़िता घर से बिना बताए चली गई थी तथा रात करीब साढ़े 9 बजे वापस घर आई तो डरी हुई थी और रो रही थी। जब अगली सुबह उसकी मां ने पूछा तो नाबालिग ने बताया कि उसे रात 7 बजे उसकी गांव में ही रहने वाली सहेली ने फोन करके एक जगह बुलाया था, जोकि उसके घर से करीब 100 मीटर दूरी पर थी।
जब वह वहां पहुंची तो वहां पर उसकी सहेली की बजाय 2 लड़के थे। इनमें से एक विशाल जो कि उसके ही गांव का था, जबकि दूसरा उसका करीबी रिश्तेदार विनोद था। विनोद नाम के लड़के ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान जब पीड़िता ने अपने आप को छुड़ाने और चिल्लाने की कोशिश की तो आरोपी ने थप्पड़ मार कर मुंह बंद कर दिया।
वहीं गलत काम करने के बाद आरोपी विनोद ने धमकी दी कि अगर इस बारे में अपने मां-बाप या किसी को बताया तो वह उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जिसके बाद आरोपी विनोद कुमार अपराध करने के बाद अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया था। आरोपी को 10 दिसम्बर 2020 को धर्मशाला में गिरफ्तार किया गया। इस केस में 25 गवाहों को पेश किया गया। अदालत में आरोपी का दोष साबित होने पर उसे उक्त सजा सुनाई गई ।