HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में दोषी को 10 साल के कठोर कारावास सहित 20 हज़ार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे 2 साल का साधारण कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान सुभाष कुमार निवासी नूरपुर जिला कांगड़ा के रूप में हुई है।
जानकारी के मुताबिक, मामला 16 अप्रैल 2022 का है। जब आरोपी सुभाष नाबालिग को बहला फुसलाकर एक वैन में अपने साथ हरियाणा ले गया था। जहां उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया। जिसके बाद पीड़िता के पिता ने पुलिस थाना नूरपुर में बेटी को भगाकर ले जाने और उसके साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई।
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शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और जांच में जुट गई। पुलिस ने आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया। जिसके बाद यह मामला अदालत में चला गया। जहां 25 गवाहों व सबूतों के आधार पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल शर्मा की अदालत द्वारा आरोपी सुभाष को दोषी करार दिया गया।
अदालत ने दोषी सुभाष को 10 साल के कठोर कारावास सहित 20 हजार रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई। साथ ही जुर्माना अदा न करने पर 2 साल का साधारण कारावास की सजा भी सुनाई है।
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