HNN / सोलन
नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राम किशोर नाबालिग के पिता के पैतृक गांव का रहने वाला था। वह नालागढ़ आया और नाबालिग के घर रहने लगा।
नाबालिग की माँ बीमारी के कारण अपने दो बच्चों के साथ यूपी स्थित अपने पैतृक गांव में रह रही थी। जबकि पीड़ित बेटी और एक नाबालिग बेटा अपने पिता के साथ नालागढ़ में रह रहते थे। अपने बच्चों को भंडारा खिलाने के बाद पिता ने उन्हें झोपड़ी में सुला दिया और उसके बाद भंडारा खाने खुद मंदिर चला गया। जब वह वापस झोपड़ी में लौटा तो बेटी रो रही थी। इस दौरान बेटी ने पिता को सारी बात बता दी। इसके बाद पिता ने मामला थाने में दर्ज करवाया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राम किशोर निवासी गांव कपनेरी, बडे गांव तहसील भिलक, जिला रामपुर (यूपी) को दोषी करार दिया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा।
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