लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश न्यूज़ हेडलाइंस

नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को अदालत ने सुनाई कठोर कारावास की सजा

PRIYANKA THAKUR | 11 जून 2022 at 10:57 am

Share On WhatsApp Share On Facebook Share On Twitter

HNN / सोलन

नाबालिग के साथ दुष्कर्म जैसे घिनौने अपराध को अंजाम देने वाले आरोपी को अदालत ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 25,000 का जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राम किशोर नाबालिग के पिता के पैतृक गांव का रहने वाला था। वह नालागढ़ आया और नाबालिग के घर रहने लगा।

नाबालिग की माँ बीमारी के कारण अपने दो बच्चों के साथ यूपी स्थित अपने पैतृक गांव में रह रही थी। जबकि पीड़ित बेटी और एक नाबालिग बेटा अपने पिता के साथ नालागढ़ में रह रहते थे। अपने बच्चों को भंडारा खिलाने के बाद पिता ने उन्हें झोपड़ी में सुला दिया और उसके बाद भंडारा खाने खुद मंदिर चला गया। जब वह वापस झोपड़ी में लौटा तो बेटी रो रही थी। इस दौरान बेटी ने पिता को सारी बात बता दी। इसके बाद पिता ने मामला थाने में दर्ज करवाया।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें: Join WhatsApp Group

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पोक्सो) परविंद्र अरोड़ा की अदालत ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी राम किशोर निवासी गांव कपनेरी, बडे गांव तहसील भिलक, जिला रामपुर (यूपी) को दोषी करार दिया। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताना होगा।

हमारे WhatsApp ग्रुप से जुड़ें

ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए अभी हमारे WhatsApp ग्रुप का हिस्सा बनें!

Join WhatsApp Group

आपकी राय, हमारी शक्ति!
इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया साझा करें


[web_stories title="false" view="grid", circle_size="20", number_of_stories= "7"]