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नाहन में इस दिन होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन…

Ankita • 5 Aug 2024 • 1 Min Read

HNN/ नाहन

जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिरमौर हंस राज ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली व हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश के सभी जिला न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालयों में 14 सितंबर, 2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को लिया जाएगा।

लोक अदालत में बैंक से संबंधित, श्रम विवाद, बिजली व पानी के बिल,वैवाहिक विवाद के मामले सुने जाएगे। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के न्यायालय में उपरोक्त श्रेणी के मामले लंबित पड़े है वह अपने मामलों को लोक अदालत में लगवा सकते है। इसके अलावा कोई इच्छुक व्यक्ति जिसका उपरोक्त श्रेणी में कोई मामला कोर्ट में विचाराधीन नहीं, अगर वह अपना मामला लोक अदालत में लगवाकर आपसी समझौते पर फैसला प्राप्त करना चाहता है तो वह आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की निशुल्क कानूनी सहायता या सलाह के लिए प्राधिकरण के हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 15100 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तथा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) के दूरभाष नंबर 01702-224749, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति नाहन 01702-224527, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति पौंटा साहिब 01702-222179, उपमंडलीय विधिक सेवा समिति राजगढ़ 01799-221377 और उपमंडलीय विधिक सेवा समिति शिलाई के दूरभाष नंबर 01704-292531 पर सम्पर्क कर सकते है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सिरमौर (नाहन) की ईमेल पर भी भेज सकता है और अगर कोई व्यक्ति अपनी समस्या ऑनलाइन भेजना चाहता है तो वह राष्ट्रीय विधिक सेवाए प्राधिकरण न्यू दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए 01702-224749 पर सम्पर्क करें या अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी आवेदन कर सकते है। मोटर व्हीकल चालान के मामलों को ऑनलाइन ईपे कोर्ट डिजिटल पेमेंट के माध्यम से व न्यायालय में आकर लोक अदालत से पूर्व भी निपटाया जा सकता है।