नाहन मेडिकल कॉलेज व अस्पताल की ओर चलने वाले वाहनों का मार्ग डायवर्ट
HNN/ नाहन
जिला दंडाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने नाहन के जीएसटी भवन से डा. यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जीएसटी भवन मार्ग पर चलने वाले सभी प्रकार के वाहनों के रूट को 30 मार्च और 31 मार्च 2024 तक डायवर्ट करने के आदेश जारी किये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेशों के अनुसार जीएसटी भवन के सामने स्थापित बैचिंग प्लांट की डिस्मेंटलिंग और लोडिंग के दृष्टिगत इस मार्ग पर वाहनों के परिचालन को डायवर्ट किया गया है।
जारी आदेशों के अनुसार अब 30 मार्च और 31 मार्च 2024 को दो दिन के लिए जीएसटी भवन से मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की ओर तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल से जीएसटी भवन की ओर चलने वाले सभी वाहनों के मार्ग को डायवर्ट करते हुए वाया गुन्नुघाट, अग्रसैन चौक, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला होते हुए दोनों तरफ चलाने के निर्देश किये गये हैं।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी इन आदेशों में कहा गया है कि आदेशों की उल्लंघना करने वालों पर नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 30 मार्च से 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेंगे।