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पंचायतों में उप चुनाव के दृष्टिगत मतदान केंद्रों पर हथियार लेकर आने पर प्रतिबंध

Ankita • 23 Feb 2024 • 1 Min Read

HNN/ कांगड़ा

कांगड़ा जिले की विभिन्न पंचायतों में 25 फरवरी को होने वाले उप चुनावों के दृष्टिगत मतदान केंद्रों की परिधि में लोगों को हथियार के साथ आने पर प्रतिबंध रहेगा। मतदान केंद्रों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात अधिकृत अधिकारियों व कर्मचारियों के अलावा अन्य सभी पर यह प्रतिबंध लागू होगा।

इसे लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी, पंचायत एवं उपायुक्त हेमराज बैरवा ने अधिसूचना जारी की है। इसकी अवहेलना करने वालों पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी, उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि कांगड़ा जिला में एक बीडीसी मेंबर, तीन पंचायत प्रधान तथा दो उपप्रधानों तथा तीन वार्ड सदस्यों के रिक्त पदो के लिए निर्वाचन आयोजित होगा।

इसके लिए मतदान केंद्रों की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा ने बताया कि 25 फरवरी को सुबह 8 बजे से सायं 4 बजे तक मतदान करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि पंचायत प्रधान, उपप्रधान तथा वार्ड सदस्यों के मतों की गणना पोलिंग के बाद संबंधित पंचायत मुख्यालय पर करवाई जाएगी जबकि बीडीसी के मतों की गणना 26 फरवरी को ब्लाक मुख्यालय पर करवाई जाएगी।