HNN/कुल्लू
जिला कुल्लू में एडीशनल जिला न्यायाधीश हरीश शर्मा की अदालत ने पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी को आजीवन कारावास सहित 5000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान विनोद शाह पुत्र राम शाह नेपाल के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, विनोद शाह मनाली के छियाल के बलसारी में रहता था।
इस दौरान 26 मार्च, 2018 को उसने लोहे की रॉड और पत्थरों से पीट-पीटकर अपनी पत्नी आशा की हत्या कर दी और उसकी लाश को गोबर के ढेर में छिपा दिया था। लोगों से इस बाबत जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उसे गिरफ्तार किया।
साथ ही महिला के शव को भी बरामद किया। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी पब्लिक प्रोसीक्यूटर अनुज शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि सभी गवाहों और साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी विनोद शाह को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

