पूर्व और लंबित मामलों को आपसी समझौते से निपटाने का मिलेगा अवसर
बैंक ऋण, श्रम और वैवाहिक विवाद निपटाने का मिलेगा मौका
बिलासपुर
लोक अदालतों का आयोजन
जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर के सचिव प्रतीक गुप्ता ने जानकारी दी कि 13 सितंबर को जिला के विभिन्न न्यायालय परिसरों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। यह लोक अदालत बिलासपुर, घुमारवीं और झंडूता न्यायालय परिसरों में एक साथ आयोजित की जाएगी।
कौन से मामले शामिल होंगे
इस लोक अदालत में पूर्व मुकदमेबाजी और लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें बैंक ऋण, श्रम विवाद, बिजली-पानी के बिल, वैवाहिक विवाद सहित अन्य मामले शामिल होंगे। जिन व्यक्तियों के मामले न्यायालयों में लंबित हैं, वे आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जो लोग आपसी सहमति से बिना मुकदमेबाजी के समझौते पर आधारित निर्णय चाहते हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।
संपर्क और सहायता
सचिव ने बताया कि मुफ्त कानूनी सहायता और लोक अदालत में शामिल होने के लिए लोग टोल फ्री नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर (01978-221452), उप-मंडलीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण बिलासपुर (01978-224887) और घुमारवीं (01978-254080) के कार्यालयों से भी संपर्क किया जा सकता है। समस्याएं ईमेल (Secy-dlsa-bil-hp@gov-in) या राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी भेजी जा सकती हैं।
ऑनलाइन निपटान की सुविधा
मोटर व्हीकल चालान से जुड़े मामलों को ऑनलाइन ई-पेमेंट (ई-कोर्ट डिजीटल पेमेंट) के माध्यम से निपटाया जा सकता है। सचिव ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सस्ता, त्वरित और आपसी समझौते से न्याय उपलब्ध कराना है। इच्छुक व्यक्ति और अधिवक्ता समय रहते अपने मामलों को नामित करवा सकते हैं।