बाइक जलाने के मामले में दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/ऊना
जिला ऊना के उपमंडल गगरेट में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अंब कोर्ट नंबर 2 जज विशाल तिवारी की अदालत ने बाइक जलाने के मामले में दोषी को दो साल के कारावास सहित 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यदि आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान विजय कुमार निवासी दौलतपुर के रूप में हुई है।
बता दें धर्म सिंह पुत्र गुरदेव सिंह निवासी फिरोजपुर मिलिट्री ग्राउंड गगरेट में पास की झुग्गी झोंपड़ी में परिवार सहित रहता है। 28 मार्च 2014 को रात के लगभग साढ़े आठ बजे वह खाना खाकर बाहर बैठा था। इसी दौरान उसने देखा कि उसके मामा की झोंपड़ी के आगे कुछ दिनों से खड़ी बाइक को एक व्यक्ति पत्थर मारकर तोड़ रहा था। थोड़ी देर बाद उस व्यक्ति ने उस बाइक को आग लगा दी और बाद में वहां से भाग गया।
जिसके बाद धर्म सिंह ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को अदालत में पेश किया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी नीरज नेगी ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।