HNN / हमीरपुर
भाई के हत्यारे को कल न्यायालय में पेश किया गया, जहां उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई साथ ही उस पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 1 साल का और अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दरअसल, मामला 30 मार्च 2020 का है, आरोपी टेक जंग की किसी बात को लेकर अपने भाई के साथ बहस हो गई जिसके चलते उसने रोष में आकर उस पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया।
हमले से उसके भाई की मौके पर ही मौत हो गई। ऐसे में टेकचंद घबरा गया और उसने अपने भाई के शव को बोरे में बंद कर नाले में फेंक दिया। जब पुलिस द्वारा मामले की जांच पड़ताल की गई तो मृतक के भाई को हिरासत में लिया। मामले की छानबीन पूरी होने के बाद हमीरपुर न्यायालय में चालान पेश किया गया।
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बीते कल अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश हमीरपुर गौरव महाजन ने सभी गवाहों के आधार पर आरोपी को भादंसं की धारा 302 के तहत उम्र कैद और एक लाख रुपये जुर्माना, जबकि भादंसं की धारा 201 के तहत पांच साल का कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की सूरत में भादंसं की धारा 302 के तहत एक साल का अतिरिक्त कारावास और भादंसं की धारा 201 के तहत छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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