मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र रखें साथ- डीसी

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HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने बताया कि मतदाताओं को मतदान करने के लिए अपनी पहचान के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र रखना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि यदि मतदाता के पास पहचान है तो सबसे अच्छा, यदि किसी कारणवश मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो उसके स्थान पर 12 अन्य वैकल्पिक पहचान दस्तावेज़ों में से एक दस्तावेज़ को मतदान के दिन दिखाना अनिवार्य होगा।

इन 12 दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित 12 फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज मतदान के दौरान प्रस्तुत करना होगा। जिनमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य/केन्द्र सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियां को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों /डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, यूनिक डिसेविल्टी (यूडीआडी कार्ड) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल है।