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मतदान व प्री पोलिंग के दिन मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए यह प्रमाण पत्र अनिवार्य…

PRIYANKA THAKUR • 8 Nov 2022 • 1 Min Read

HNN / ऊना, वीरेंद्र बन्याल

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त राघव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवारों को उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से सर्टिफाइड करवाना अनिवार्य है।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान के एक दिन पहले यानि 11 नवंबर को राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है, तो इन दोनों दिनों के लिए इसे जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार को दो दिन पहले आवेदन करना होगा।