महिला की हत्या करने के मामले में पति सहित 4 दोषियों को मिला आजीवन कारावास
HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रणजीत ठाकुर की अदालत ने महिला की हत्या करने के मामले में पति सहित चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनवाई है। यह सजा महिला की सास, पति, ननद और ननदोई को हुई है। मृतका की पहचान शालू देवी पति विपिन कुमार के रूप में हुई है। वहीं दोषियों की पहचान मृतका का पति विपिन कुमार, सास रश्मा देवी निवासी सनवाड़ पुढ़वा, ननदोई अश्वनी कुमार और ननद बंदना कुमारी निवासी सूरी (मंहरू) के रूप एम् हुई है।
बता दें मामला 24 जून 2020 का है। जब शालू देवी ने धीरा पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराई की थी कि उसे उसकी सास, पति, ननद और ननदोई मारना चाहते हैं। उसने पुलिस को बताया कि उसे सास, ननद और ननदोई ने पकड़ रखा था, जबकि उसके पति ने उसके मुंह में घास में छिड़कने वाली दवाई डाल दी, ताकि उसकी मौत हो जाए। जब यह देख उसकी बेटी ऊपर से चिल्लाई तो ननद और ननदोई वहां से भाग गए। मुंह में दवाई डालने की बात पता चलने उसकी मां उसके घर आई और बेहोशी की हालत उसे अपने घर ले गई।
जिसके बाद सुबह जब चार बजे उसे होश आया और उसने यह शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। जिसके बाद शालू देवी की हालत बिगड़ गई और उसे टांडा मेडिकल कॉलेज लाया गया। जहां पर उसकी 4 जुलाई को मौत हो गई। जिसके बाद पुलिस ने धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया और आरोपियों को अदालत में पेश किया।
अदालत में सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी अजय ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में इस मामले में 21 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। चारों आरोपियों का दोष साबित होने पर उन्हें दोषी करार दिया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनवाई।