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महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को 1 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL • 15 Feb 2024 • 1 Min Read

HNN/हमीरपुर

जिला में प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर तीन हमीरपुर न्यायाधीश शाविक घई की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ करने के मामले में दोषी को 1 साल के कारावास सहित 10000 जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान रूप लाल उर्फ निक्कू निवासी गांव जाखू, डाकघर जंगल बेरी, तहसील सुजानपुर के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक मामला 24 जून 2016 का है। जब आरोपी पीड़िता के घर में जबरदस्ती जा घुसा और उससे छेड़छाड़ की। जिसके बाद पीड़िता ने शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी उसका पति वहां आ पहुंचा और आरोपी वहां से भाग गया। जिसके बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना सुजानपुर में शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस ने पीड़िता की शिकायत आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। जिसके बाद आरोपी को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक लोक अभियोजक रीतिका तेजटा ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने आरोपी दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।