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मारपीट करने के दोषी को दो साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया

Ankita • 21 Dec 2023 • 1 Min Read

HNN/ कांगड़ा

जिला कांगड़ा में मारपीट करने के एक आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह सज़ा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी जवाली दीपाली गंभीर की अदालत ने सुनाई है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी सूरत में दोषी जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि 30 अक्तूबर 2009 को सिद्धपुरघाड़ निवासी बाबूद्दीन ने पुलिस थाना जवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी कि दोपहर करीब 3:00 बजे जब वह डिपो से राशन लेकर वापस आ रहा था तो उसी गांव के विशंभर सिंह ने उसके साथ पुराने आम के बाग की खरीद-फरोख्त को लेकर उत्पन्न हुई रंजिश के चलते मारपीट की।

इस मारपीट से अमर सिंह की बाबूद्दीन को दाएं बाजू में चोट आई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना जवाली में विशंभर सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की है।