मारपीट करने के मामले में दोषियों को 3 वर्ष का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया
HNN/कांगड़ा
जिला कांगड़ा में ज्वाली स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी दीपाली गंभीर की अदालत ने मारपीट करने के मामले में दोषियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास सहित 6 हजार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोषियों की पहचान नरेंद्र कुमार, मलकीयत सिंह व शीला देवी के रूप में हुई है।
बता दें मामला 18 मई, 2010 का है। जब कुलदीप चंद निवासी समकड़ अपनी बाइक पर सवार होकर काम पर जा रहा था। इसी दौरान उसके चाचा के बेटे नरेंद्र कुमार ने अपनी गाड़ी बीच रास्ते में लगा रखी थी। जब उसने नरेंद्र कुमार के भाई मलकीयत सिंह को गाड़ी हटाने के लिए कहा तो मलकीयत सिंह ने उससे बहसबाजी शुरू कर दी और वहां पड़े डंडे से उसकी पिटाई कर दी।
इसके बाद उसका भाई नरेंद्र कुमार, पिता पुरुषोत्तम चंद व माता शीला देवी भी वहां पहुंचे और उन्होंने मिलकर कुलदीप चंद के साथ मारपीट की। जिसके बाद पीड़ित कुलदीप चंद ने चारों के खिलाफ पुलिस थाना ज्वाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आगामी कार्यवाही शुरू की।
लेकिन इसके कुछ समय बाद आरोपी पुरुषोत्तम सिंह की मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी रवि कुमार ने की। उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान 7 गवाह पेश किए गए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।