HNN/ नाहन
मारपीट के दोषी को अदालत ने 2 महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उसे जुर्माना अदा करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आरोपी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बता दें कि आरोपी मोहित शर्मा पुत्र रविदत्त शर्मा निवासी गांव काहन तहसील पच्छाद जिला सिरमौर को यह सजा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजगढ़ कैंप कोर्ट सराहां रवि शर्मा की अदालत ने सुनाई है।
अदालत में मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला न्यायवादी अमरीक सिंह नेगी ने बताया कि 29 जून 2017 को भगत सिंह पुत्र प्रेम सुख निवासी गांव शमौगा तहसील पच्छाद जिला सिरमौर के साथ मोहित शर्मा ने रास्ता रोककर मारपीट कर डाली। जिसके बाद पच्छाद पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अदालत में 8 गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया।
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अदालत ने मोहित शर्मा को भादंसं की धारा 341 के तहत दो दिन का साधारण कारावास, धारा 323 में एक महीने का कठोर कारावास, धारा 325 में दो महीने के कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 7 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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