Loading...

व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दोषी को 7 साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL 28 Mar 2024 Edited 28 Mar 1 min read

HNN/कांगड़ा

जिला कांगड़ा में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देहरा नितिन कुमार की अदालत ने व्यक्ति की हत्या करने के मामले में दोषी को सात साल के कारावास सहित 72 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी की पहचान सुदर्शन कुमार निवासी घाटी, जसवां के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक, 14 अगस्त, 2021 को गांव घाटी में सुदर्शन सिंह और उसके बेटे ने शक्ति चंद का रास्ता रोका और साझी जमीन में काम करने को लेकर उसके साथ मारपीट की। जिसके बाद दोषी ने शक्ति चंद के सिर पर ईंट से हमला कर दिया। हमले में शक्ति चंद की मृत्यु हो गई।

जिसके बाद दोषी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी देहरा संदीप शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि दोष साबित होने पर अदालत ने आरोपी सुदर्शन कुमार को दोषी करार दिया और उक्त सजा सुनाई।