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व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के दोषी को 7 वर्ष का कारावास

PARUL 21 May 2024 Updated 21 May 1 min read

HNN/कांगड़ा

जिला कांगड़ा में धर्मशाला स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण गर्ग की अदालत ने व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने के दोषी को सात वर्ष के कारावास सहित दो हजार रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। मामला 21-22 जून 2015 की आधी रात का है।

जब गांव समलाना तहसील जवाली निवासी अमित उर्फ ठप्पा अपने दो सहयोगियों के साथ कच्छयारी निवासी चांगड़ सिंह के घर में चोरी का प्रयास कर रहा था। इसकी आवाज सुनने के बाद चांगड़ सिंह के भतीजे राकेश कुमार ने अन्य पड़ोसियों के साथ उनको पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी अमित ने तेजधार हथियार से राकेश कुमार की छाती पर हमला कर दिया।

जिससे राकेश कुमार घायल हो गया। इसके बाद आरोपी अमित कुमार को वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। परंतु उसके दोनों सहयोगी मौके से भाग गए। जिसके बाद राकेश कुमार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने शिकायतकर्ता के आधार पर मामला दर्ज किया।

सरकार की ओर से मामले की पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक डोगरा ने की। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। अदालत में दोष साबित होने पर आरोपी अमित कुमार को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।