Loading...

सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को 6 माह का कारावास

PARUL • 29 May 2024 • 1 Min Read

HNN/बिलासपुर

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बिलासपुर धीरू ठाकुर की अदालत ने सड़क दुर्घटना के मामले में दोषी को छह माह का कारावास सहित दो हज़ार रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। यदि दोषी किसी सूरत में जुर्माना अदा नहीं करता तो उसे एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी की तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। दोषी की पहचान मनोहर लाल पुत्र निक्का राम गांव सुन्हाणी तहसील झंडूता जिला बिलासपुर के रूप में हुई है।

बता दें 10 जनवरी 2013 को जगदीश सिंह पुत्र बोण्डु राम गांव बहल व आसाराम पुत्र कांशीराम गांव बलोली कार (एचपी 20 ए-4446) में सवार होकर बिलासपुर की तरफ जा रहे थे। इस दौरान मुकाम करमाला नजदीक कैंची मोड में जब वह पहुंचे तो स्वारघाट की तरफ से एक ट्रक जिसका (एचपी 11 ए -2529) था और इसे मनोहर लाल चला रहा था। अन्य गाड़ियों को ओवरटेक करता हुआ गलत दिशा में आया और उपरोक्त कार को टक्कर मार दी।

टक्कर के कारण जगदीश सिंह को गंभीर चोटें आईं थी। जिसके बाद उन्होंने थाना कोट कहलूर में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया और आरोपी को अदालत में पेश किया। मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से 15 गवाहों को पेश किया गया था। जिसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया और उक्त सज़ा सुनाई।

Related Topics: