Loading...

सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को दो साल का कारावास, जुर्माना भी लगाया

PARUL 27 Feb 2024 Edited 27 Feb 1 min read

HNN/ऊना

जिला ऊना में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नंबर-2 अंब विशाल तिवारी की अदालत ने सड़क दुर्घटना मामले में दोषी को दो साल सहित 8,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। दोषी की पहचान दलीप सिंह निवासी नंगलभूर पठानकोट के रूप में हुई है।

बता दें मामला 17 जुलाई 2016 का है। जब जीत राम पुत्र बाबा राम निवासी हंबोली ने अंब थाना दिलवां में दिहाड़ी लगाने के बाद मिस्त्री राजिंद्र पाल निवासी दिलवां के साथ स्कूटी पर अपने घर जा रहा था।

इस दौरान जब वह बड़ूही से थोड़ा आगे दिलवां की चढ़ाई पर पहुंचे तो ऊना की तरफ से एक लाल रंग की कार ने एक अन्य गाड़ी को ओवरटेक करते हुए गलत दिशा में आकर स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए और अप्लाइड फॉर स्कूटी को भी काफी नुकसान हुआ।

जिसके बाद उन्होंने आरोपी कार चालक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अदालत में मामले की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी विशेष कुमार ने की। उन्होंने बताया कि अदालत में दोष साबित होने आरोपी को दोषी करार दिया गया और उक्त सज़ा सुनाई गई।