Himachalnow / शिलाई
तीन साल तक जमीन और भवन पर नहीं लगेगा संपत्ति कर, सरकार का बड़ा फैसला
हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करते हुए शिलाई को नगर पंचायत बनाने की घोषणा कर दी है। यह घोषणा हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट, 1994 की धारा 3 और 4 के तहत की गई है।
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इस निर्णय के बाद, सिरमौर जिले में अब दो नगर पंचायतें हो गई हैं। पहले पच्छाद के राजगढ़ को नगर पंचायत का दर्जा मिला था, और अब शिलाई को यह दर्जा दिया गया है। शिलाई नगर पंचायत के तहत शिलाई और नाया पंचायत का पार्शियली एरिया शामिल किया गया है। इस नई नगर पंचायत का क्षेत्रफल 1.9 वर्ग किलोमीटर नोटिफाई किया गया है।
इसके साथ ही, सरकार ने एक विशेष छूट की घोषणा की है, जिसके तहत शिलाई नगर पंचायत के तहत आने वाले क्षेत्रों में 3 साल तक जमीन और भवनों पर कोई संपत्ति कर नहीं लगेगा। यह छूट स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत प्रदान करेगी।
स्थानीय विधायक और मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस उपलब्धि को विधानसभा के लिए एक बड़ा कदम बताया है। अर्बन डेवलपमेंट के निर्देशक रितेश चौहान ने इस खबर की पुष्टि की है और नगर पंचायत के गठन की प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की बात कही है।
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