सिरमौर: पति से तंग आकर पत्नी ने की थी आत्महत्या, अदालत ने सुनाई 5 साल की कैद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने सुनाया बड़ा फैसला
HNN/ नाहन
जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिरमौर हंसराज की अदालत ने सुनील कुमार पुत्र बाबूराम निवासी मथुरापुरा, मोतीपुर, जिला लखीमपुर (उत्तरप्रदेश) को अपनी पत्नी की मौत के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने 306 आईपीसी के तहत दोषी को 5 साल की साधारण कैद और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को 4 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
इसके अलावा अदालत ने 201 आईपीसी के तहत 1 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना और 498 आईपीसी के तहत भी 1 साल की साधारण कैद और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अदालत में मामले की पैरवी जिला न्यायवादी चंपा सुरील ने की। मामले के अनुसार आरोपी सुनील कुमार अपनी पत्नी के साथ पुरुवाला में किराये पर रहता था।
4 मार्च 2021 को पुलिस को सूचना मिली कि सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कमरे का दरवाजा खुलवाया। कमरे में एक लोहे का बक्सा मिला, जिसमें उसकी पत्नी का शव था। जांच में पता चला कि सुनील कुमार अपनी पत्नी पर शक करता था और अकसर उसके साथ लड़ता था।
2 मार्च 2021 को सुनील कुमार ने अपनी पत्नी के साथ लड़ाई की और उसकी पत्नी ने अपने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आरोपी ने शव को लोहे के बक्से में छिपा दिया था। इस मामले में अदालत ने 27 गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।