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सुप्रीम कोर्ट ने दिया हिमाचल सहित इन राज्यों के मुख्य एवं वित्त सचिवों को समन…

Ankita • 12 Jul 2024 • 1 Min Read

न्यायिक अधिकारियों को पेंशन बकाये और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) की सिफारिशों के गैर-अनुपालन पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने 16 राज्यों के मुख्य एवं वित्त सचिवों को समन का आदेश दिया गया है।

एसएनजेपीसी की सिफारिशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डी वाला एवं जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘हमें पता हैं कि अब अनुपालन कैसे कराना है।

अगर हम सिर्फ यह कहेंगे कि अगर हलफनामा दायर नहीं किया तो मुख्य सचिव को पेश होना होगा, तो यह दायर नहीं होगा।’ पीठ ने कहा, ‘हम उन्हें जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उन्हें यहां आने दीजिए, फिर हलफनामा दाखिल होगा। उन्हें अभी व्यक्तिगत रूप से पेश होने दीजिए।’ साथ ही कहा, यद्यपि राज्यों को सात अवसर दिए गए हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण अनुपालन नहीं हुआ है और कई राज्यों ने चूक की है।

पीठ ने कहा, ‘मुख्य और वित्त सचिवों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। ऐसा न करने पर अदालत अवमानना का मामला शुरू करने पर बाध्य होगी। पीठ ने हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अरुणाचल असम, प्रदेश, नगालैंड, केरल ,मिजोरम, मेघालय, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु, ओडिशा, मणिपुर तथा राजस्थान के शीर्ष अधिकारियों को 23 अगस्त को हाजिर होने को कहा है।

यही नहीं उन्हें 20 अगस्त तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा गया है। पीठ द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि वह और अधिक समय प्रदान नहीं करेगी। अदालत ने उपलब्ध नोट का अवलोकन करने के बाद अपने यह आदेश पारित किए है।