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सोलन / बस स्टॉप स्थानांतरण और नो पार्किंग आदेश, सोलन जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए निर्देश

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ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जन सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी किए हैं। ये आदेश मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सड़क नियमन 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लागू किए गए हैं।

सोलन

बस स्टॉप का स्थान बदला
आदेशों के अनुसार पुराना मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी आवास (सीजेएम आवास) के समीप स्थित बस ठहराव को बदल दिया गया है। अब बसें गुरुद्वारा मार्ग पर नगर निगम पार्किंग और पालिका बाजार सपरून के पास रुकेंगी।

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नो पार्किंग क्षेत्र घोषित
पुराने सीजेएम आवास के सामने वाले स्थान को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। यहां केवल ऑटो रिक्शा को खड़ा करने की अनुमति होगी, अन्य वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा।

तुरंत लागू होंगे आदेश
जारी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है।

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